गया, जून 27 -- Gaya News हत्या के एक मामले में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को दोषी मिथिलेश रविदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी मिथिलेश रविदास गुरारू थाना क्षेत्र के कोच्चि गांव का निवासी है। मामले में मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, 6 अप्रैल 2024 को उसके पति अभियुक्त को बाइक से उसके घर छोड़ने गए थे। इसी दौरान रास्ते में पैसों के लेन-देन को लेकर अभियुक्त ने उनकी हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही प्रस्तुत की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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