गया, अक्टूबर 30 -- Gaya News: शहर में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा निकालने वाले संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब नगर निगम की निगरानी में रहेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत ऐसी इकाइयों को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने मुख्य सफाई निरीक्षक, वार्ड निरीक्षकों, जोनल सफाई निरीक्षकों और वार्ड पर्यवेक्षकों को 15 दिनों के भीतर ऐसे संस्थानों और प्रतिष्ठानों की पहचान कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तीन मानदंडों के आधार पर संस्थानों को करना है चिन्हित

इकाइयों की पहचान के मानदंड नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा की ओर से तीन मानदंडों के आधार पर इकाइयों को चिह्नित किया जाएगा। इसमें 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन, प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी की खपत करने वाले संस्थान और प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठो...