गया, अक्टूबर 14 -- Gaya News: गया जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध शत-प्रतिशत चावल (सीएमआर) की आपूर्ति नहीं करने और कैश क्रेडिट ऋण नहीं लौटाने वाले पैक्स एवं व्यापार मंडलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी राशि की वसूली के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर नीलाम-पत्र वाद दायर करने तक के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता विभाग के निर्देश के आलोक में गया जिला सहकारिता पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बकाया कैश क्रेडिट ऋण की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है। विभागीय पत्र के अनुसार निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने वाली समितियों के विरुद्ध अद्यतन स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निबंधक, सहयोग समितियां के न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। इसके बाद डिग्री के आधार पर ऋण वसूली की कार्रवाई होगी। गबन की आशंका वाले मामलों...