Gauriganj News: डीजे से जनहानि हुई तो दर्ज होगा हत्या का मुकदमा
गौरीगंज, सितम्बर 30 -- Gauriganj News: अमेठी। दुर्गा पूजा समेत आगामी त्योहारों में डीजे की तेज आवाज पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस-प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डीजे संचालन के लिए निर्धारित नियमों और अनुमति का पालन करना होगा। मानक से अधिक ध्वनि मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सरवणन टी ने चेतावनी दी है कि डीजे की तेज आवाज से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो मामले की गंभीरता के अनुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस के अनुसार जिले में त्योहारों के दौरान डीजे संचालकों और आयोजकों को ध्वनि की निर्धारित सीमा और समय का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल के लिए लिखित अनुमति जरूरी है। रात दस बजे से सुबह ...
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