फिरोजाबाद, अक्टूबर 15 -- Firozabad News: विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर स्थाई नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका को सही ठहराया है। अदालत ने शासन को 2 माह के अंदर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर अधिकारी की नियमित नियुक्ति किए जाने का आदेश पारित कर दिया है। बताते चले कि नगर के एफएम गार्डन निवासी शुभम कौशिक द्वारा फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर नियमित अधिकारी की नियुक्ति किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2026 को आदेश पारित किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार अथॉरिटी के नियमित उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने का प्रयास कर सकती है। इधर अदालत का आदेश हुए करीब छह माह का समय बीत गया लेकिन शा...