फिरोजाबाद, अक्टूबर 28 -- Firozabad News: मंगलवार को न्यायालय ने एक लुटेरे को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। सात ही 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी क्रम में एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी रमेशचंद्र-2 (एडीजे-08) द्वारा सिरसागंज थाने से संबंधित लूट के मामले में अभियुक्त विपिन उर्फ विवेक पुत्र मुनीश निवासी घनश्यामपुर थाना जसवंत नगर जिला इटावा को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- Etawah Auraiya News: लूट के मामले में दो साल की सजा, ढाई हजार का जुर्माना जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त...