फिरोजाबाद, सितम्बर 25 -- Firozabad News: भदान क्षेत्र निवासी पिता ने 17 नवंबर 2025 को किशोरी के अपहरण का मुकदमा नगला खंगर में आकाश कुमार निवासी सिसहाट, जसवंतनगर इटावा के खिलाफ दर्ज कराया था। पिता ने कहा था कि आकाश 26 अक्टूबर को बेटी को गुंजन मैरिज होम के पास से ले गया था। एक नवंबर को आकाश का जीजा तिलक सिंह बेटी को लेकर आया था। न्यायालय ने बेटी को उसे सौंपा था। 15 नवंबर को को आकाश बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन फरवरी को आकाश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। विमल वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो की अदालत ने आकाश को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी अजय कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय ने ...