Firozabad News: किशोर से कुकर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, जुलाई 9 -- Firozabad News: न्यायालय ने बुधवार को किशोर से कुकर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र में अगस्त 2024 में हुई थी। नसीरपुर के एक गांव निवासी युवक ने नौ अगस्त 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका 10 वर्षीय बेटा खेत में जामुन खाने गया था। वहां उसके साथ गांव के अनुज उर्फ ढइया ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म कर दिया। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी अजमोद सिंह चौहान ने पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अनुज को दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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