नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे मिस्टर या माननीय नहीं लगाने को लेकर अदालत में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि अगर शिकायतर्ता न भी कहे, तो भी पुलिस को टाइटल लिखना जरूरी है। हालांकि, इस मामले में केंद्रीय मंत्री आरोपी नहीं हैं, लेकिन पुलिस में दी गई शिकायत में उनका नाम शामिल है। बार एंड बेंच के अनुसार, केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे Mr या Honorable नहीं लिखने को लेकर अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने राज्य के गृह सचिव को इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। याचिका में धमकाने और भरोसा तोड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।क्या बोले जज कोर्ट ने कहा, 'उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख...