फतेहपुर, अक्टूबर 29 -- Fatehpur News: फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। शादी के तीन माह बाद अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह की अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 11 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। कोर्ट ने कहा कि मृतका को अपना पहला करवा चौथ भी नहीं मना पाई, यह गंभीर मामला है। वहीं हाईकोर्ट के स्थगन आदेश पर सास, ससुर समेत पांच नामजद आरोपियों की पत्रावली को अलग कर दी गई है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि हथगाम थाने के चकशाह फिरोजपुर निवासी फूलकली ने अपनी बेटी मधू देवी की शादी नौ मई 2022 को रितेश कुमार पुत्र गंगा चरण निवासी मदरियापुर थाना गाजीपुर के साथ किया था। वादिनी फूलकली के मुताबिक बेटी के विदा होकर जाने के बाद से ससुरालीजन अतिरि...