फतेहपुर, अगस्त 24 -- Fatehpur News: फतेहपुर। स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सीएमओ कार्यालय सवालों के घेरे में है। निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालाजी व डायग्नोस्टिक सेंटर व प्रसव सेवाएं देने वाली संस्थाओं के पंजीकरण, निरीक्षण और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन पर 500 शब्दों की सीमा का हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया गया। जिस पर आवेदक ने सीएमओ कार्यालय के जवाब के खिलाफ प्रथम अपील दाखिल की है। हुसेनगंज के रारा निवासी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने 24 जुलाई 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों से संबंधित कई अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। आवेदन में कुल 12 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थीं। दावा है कि पूरा आवेदन 500 शब्दों की निर्धारित सीमा के भीतर ...