फतेहपुर, अगस्त 31 -- Fatehpur News: फतेहपुर। सीजेएम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल द्वारा लिपिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विपक्षी द्वारा विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं किए जाने की बात कही गई है। बता दें कि डीआईओएस दफ्तर में तैनात बाबू विनोद श्रीवास्तव की 23 मार्च 2026 की शाम अचानक तबियत बिगड़ गई थी। आरोप था कि बाबू ने नशे की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। स्वास्थ्य में सुधार होने पर लिपिक ने पूर्व जिलाध्यक्ष रहे मुखलाल पर पद के लिए 25 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था। जिसके खिलाफ पूर्व जिलाध्यक्ष ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रा...