फतेहपुर, अक्टूबर 14 -- Fatehpur News: फतेहपुर। घूर (कूड़ा) की जमीन पर कब्जे के विरोध में बड़े भाई की हत्या के एक मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी छोटे भाई, भयाहू और बहू को उम्रकैद और 57-57 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के संवत गांव निवासी सगे भाई भोला यादव और लोला यादव के बीच घर के पास घूर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक मार्च वर्ष 2012 को लोला यादव विवादित घूर की जमीन पर गोबर डालने गया था, जिसका उसके बड़े भाई भोला ने विरोध किया। इसी को लेकर दोनों कहासुनी विवाद शुरु हो गया था। लोला की पत्नी ननकी देवी, बेटा रविकरन व उसकी पत्नी...