फतेहपुर, जुलाई 15 -- Fatehpur News: फतेहपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को दो साल 11 माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि धाता थाने के रसूलपुर निवासी बच्छराज पासी हत्या के मामले में वांछित था। उसे जिला बदर घोषित किया गया था। एक सूचना पर धाता थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ने 17 अप्रैल 2020 को आरोपी को गिरफ्तार करने गए थे। तभी नलकूप में बैठे शातिर ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई में चार गवाहों ने बयान दर्ज कराया था। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं अभियोजन की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने दोषी की जेल में बिताई गई अवधि दो साल 11 माह की सज...