Fatehpur News: पुजारी के गैरइरादतन हत्या में दो दोषियों को पांच साल कैद
फतेहपुर, अक्टूबर 9 -- Fatehpur News: फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मंदिर में शराब पीने से मना करने के विरोध में पुजारी की गैर इरादतन हत्या के मामले में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ईसी एक्ट हरि प्रकाश गुप्ता ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों दोषियों को पांच -पांच साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने की दशा में अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि असोथर थाने के बैरहना के पास अर्धनिर्मित मंदिर में विश्वनाथ निवासी मरका जिला बांदा पूजा पाठ करता था। वर्ष दो हजार में डेरी संचालक निर्मल यादव निवासी विधातीपुर दुर्गा पंडाल में पूजा पाठ कराने के लिए लाए थे। 21 जुलाई 2012 की सुबह पुजारी रंक्तरंजित हालत में पड़ा मिला, उसके सिर समेत कई अंगों में गंभ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.