फतेहपुर, अक्टूबर 30 -- Fatehpur News: फतेहपुर। छीने गए दस रुपये वापस मांगने पर हुए विवाद में युवक पर जानलेवा हमला कर उसे मरणासन्न करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-एक की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चांदपुर के गोविंदपुर बिलारी गांव निवासी अमोद अवस्थी का पुत्र अनुज कुमार 13 सितंबर 2014 की शाम प्राथमिक विद्यालय के पास खड़ा था। तभी गांव का ही नीरज कुमार प्रजापति पुत्र इंद्रपाल वहां पहुंचा और अनुज के हाथ से दस रुपये छीन लिए। अनुज ने रुपये वापस मांगे तो नीरज गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने डंडे से अनुज पर ...