Fatehpur News: गैरइरादतन हत्या में चार को आठ साल की सजा
फतेहपुर, अगस्त 12 -- Fatehpur News: फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में बुधवार को एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट डा. मोहम्मद इलियास की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार दोषियों को आठ साल की कैद और 19-19 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शाासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि इशाकपुर मजरे निजामुद्दीन थाना हथगाम में 14 अगस्त 2010 को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के बुद्धा व जयसिंह के बीच विवाद हो रहा था। तभी बीच बचाव के लिए कमलेश कुमार, रग्घू, विनोद, रामखेलावन समेत आसपास के लोग पहुंच गए। तभी जयसिंह के पक्ष के सुखराज,ओमप्रकाश लोधी, राकेश लाठी डंडा लेकर हमला बोल दिया। जिसमें चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल रग्घू की इलाज के दौरान मौत ...
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