Fatehpur News: आबूनगर मंदिर-मकबरा विवाद में मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज, एडीजे कोर्ट का फैसला, सिविल जज कोर्ट में 13 सितंबर को होगी मूल वाद पर सुनवाई
फतेहपुर, अगस्त 6 -- Fatehpur News: फतेहपुर। शहर के आबूनगर रेडइया स्थित बहुचर्चित मंदिर-मकबरा विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एडीजे प्रथम राजकिशोर की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की रेस्टोरेशन अपील को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई मूल वाद पर ही चलाने का आदेश दिया है। अब इस चर्चित भूमि विवाद की अगली सुनवाई 13 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन आकांक्षा मिश्रा की अदालत में होगी। वादी के अधिवक्ता रामजी सहाय ने बताया कि वर्ष 2010 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने राम नरेश सिंह (असोथर परिवार) के मालिकाना हक के दावे को खारिज करते हुए जमीन को मकबरा मंगी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। उनका कहना है कि यह फैसला पूरी तरह एकतरफा था, क्योंकि उसमें उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया था। इसके बाद वादी ने रेस्टोरेशन दाखिल करते हुए पक्षकार ...
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