फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 19 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रीति माला चतुर्वेदी की अदालत ने 32 लाख रुपये की चोरी के मामले में दोषी बड़े लला उर्फ अहिवरन निवासी श्याम नगर को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार सातनपुर कोठा निवासी अवधेश शाक्य ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 23 दिसंबर 2022 की रात लघुशंका के लिए उठे तो देखा कि कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं। कमरे में रखी अलमारी और तख्त पर रखे 32 लाख रुपये चोरी हो गए हैं। यह भी पढ़ें- मंदिर से मुकुट चोरी के आरोपी को 7 साल की सजा पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बड़...