फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 25 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। अदालत ने 13 साल पहले जानलेवा हमले में आरोपित एक व्यक्ति को दोष सिद्ध करार दिया है। सजा के बिंदु पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। महलई गांव के वृंदावन ने 17 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका पुत्र गिरीश दिल्ली में ड्राइवरी करता है। उसके गांव का सुनील नोएडा में किसी फैक्ट्री में काम करता है। पुत्र गिरीश और सुनील में 15 मई 2013 को किसी बात को लेकर दिल्ली मे झगड़ा हो गया था। इसी बात को लेकर 16 मई को रात 11 बजे हमलावरों ने उसके घर पर गोली चला दी। यह गोली पुत्री सपना के लगी। सरकारी वकील अनिल बाजपेयी और दीपिका कटियार ने बताया कि घटना के बाद सुनील के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने जानलेवा हमले...