फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 22 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या 1 संजय कुमार ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने में एक आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। थाना कायमगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने 10 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि उसकी दो पुत्रियां सुबह स्कूल को गयी थीं। जब वह दोपहर बाद तक वापस नहीं आयीं तो पीडित ने पुत्रियों की सहेलियों से जानकारी की। इस पर पता चला कि दोनो पुत्रियां स्कूल ही नहीं पहुंची। छानबीन करने पर दोनो पुत्रियो की साइकिलें रेलवे स्टेशन कायमगंज की बाउंड्री के पास मिली। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान विवेचना जनपद कासगंज के एक गांव के ऋषभ का नाम प्रकाश में आया। न्यायालय में आरोपित की ओर से अपना ...