फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 8 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो मेराज अहमद ने पाक्सो एक्ट में दोषी को बीस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। उस पर बीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। घटना मेरापुर थाना क्षेत्र की है। एक गांव निवासी ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 5 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के पास लगे नल पर पानी पीने गयी थी। इसी दौरान राजीव पुत्री को बुलाकर शौचालय की तरफ ले गया। पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर भांजा दौड़कर मौके पर गया जहां पर राजीव गलत कृत्य कर रहा था। भांजे को देखकर दोषी भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोषी राजीव को पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने सें दंडित ...