फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 17 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नवाबगंज पुलिस के रवैये पर नाराजगी जतायी है। अपर पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया गया है कि पाक्सो एक्ट के आरोपित को गैर जमानतीय अधिपत्र का तामीला कराते हुए 30 जुलाई तक या उससे पहले हाजिर कराना सुनिश्चित करें। नवाबगंज थाने में दुष्कर्म, पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के शैलेंद्र आरोपित हैं। आरोपित की उपस्थिति न होने से मामले में अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 10 अगस्त 2018 से लगातार न्यायालय में आरोपित अनुपस्थित है और प्रस्तुत मामले में पीड़िता की मुख्य परीक्षा भी पूर्ण नहीं करायी जा सकती है। आरोपित की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को न्यायालय ने पूर्व में गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत...