फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 31 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने चोरी के मामले में दोषी को चार साल की सजा से दंडित किया है। सरकारी वकील अखिलेश राजपूत ने बताया कि मऊदरवाजा थाने में 4 जून 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि 2/3 जून 2023 की रात पंचमलाल अपने बरामदे में गया था। उस समय दरवाजा नहीं लगा था। कोई अज्ञात व्यक्ति बरामदे में घुस आया और सिराहने चारपाई पर रखे मोबाइल और उसकी साइकिल चुरा ले गया। सोकर उठने के बाद घटना की जानकारी हुयी। जांच पड़ताल में भीकमपुरा मोहल्ला हाता इस्लाम खां निवासी सुदीप का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चोरी के मामले में दोषी सुरजीत को चार साल के कारावास की स...