Farrukhabad Kannauj News: गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा
फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 17 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को सात सात साल की सजा से दंडित किया है। घटना 14 साल पहले की है। दोषियों पर दो दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय वकील पंकज कटियार ने बताया कि शहर कोतवाली के टीला मसेनी की सुनीता ने 1 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि टीला मसेनी के ही राजकुमार के मामा के लड़के दयालु से मुकदमेबाजी को लेकर रंजिश चल रही है। इसी रंजिश को लेकर 30 नवंबर 2012 को देर शाम करीब 8:30 बजे राजकुमार और उसके भाई रामकुमार आदि गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर आ गये और भाई राजू के घेर में घुस आये। यह भी पढ़ें- Banda News: जानलेवा हमले के दोषी दो भाइयों को पांच साल की कैद मारपीट करने लगे। इसमें भाई ...
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