फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 3 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने गैंगस्टर अधिनियम में दर्ज एक मुकदमे में मां-बेटे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। कमालगंज थाने में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। शपथ पत्र पैरोकार गोविंद ने अदालत में प्रस्तुत किया कि शपथी, श्यामा देवी का पुत्र और राज का भाई है। यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व इस प्रकरण में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया और न ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त निर्दोष हैं। उन लोगों को पार्टीबंदी और रंजिशन झूठा फंसाया गया है। गैंग चार्ट में जो मुकदमे दिखाये गये हैं उनकी तहरीर मिलती जुलती है। सिर्फ वादी अलग अलग बनाये गये हैं। श्यामादे...