फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 8 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी युगल शंभू ने आर्म्स एक्ट में दोषी जमील खां को एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। नवाबगंज थाने में आयुध अधिनियम कें अंतर्गत जाफर नगर निवासी जमील खां के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष नन्हेलाल यादव ने मुकदमा लिखाया था। इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने गुरुवार को अपना निर्णय सुनाया। यह भी पढ़ें- Jamui News: मात्र 3 महीने में स्पीडी ट्रायल कर न्यायालय ने सुनाई सजा

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