फरीदाबाद, अक्टूबर 18 -- Faridabad News: फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थी अपनी आय बढ़ाने तथा स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम दो लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व में डिफाल्टर नहीं...