फरीदाबाद, अक्टूबर 27 -- Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि योजना के तहत बाढ़, आग, परिवहन के दौरान दुर्घटना और मधुमक्खियों में महामारी से होने वाले नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। इसके लिए भावांतर भरपाई योजना-शहद में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रति पालक अधिकतम 250 कॉलोनियों और बक्सों का बीमा कराया जा सकता है। बीमा शुल्क 50 रुपये प्रति कॉलोनी और 50 रुपये प्रति बॉक्स है। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर संपर्क कर सकते हैं।

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