फरीदाबाद, अक्टूबर 16 -- Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के उपयोग को लेकर वैधानिक परामर्श जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष तृप्ति श्योराण ने महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी उपायुक्तों और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य केवल संस्थागत सुरक्षा और बाल संरक्षण होना चाहिए। फुटेज तक पहुंच, रिकॉर्डिंग के भंडारण और उसके उपयोग के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू करना अनिवार्य होगा। यह परामर्श बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत जारी किया गया है। सीसीटीवी सिस्टम और उसके पासवर्ड पर संस्थ...