फरीदाबाद, जुलाई 7 -- Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। सरकारी जमीन पर बसी नेहरू कॉलोनी में बुलडोजर चलाने से पहले नगर निगम को यहां के लोगों को पहले नोटिस जारी करना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई करनी होगी। नेहरू कॉलोनी के मामले में मंगलवर को हुई सुनवाई के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही मामले की सुनवाई को यहीं रोक दिया। नेहरू कॉलोनी सरकारी पुनर्वास विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बसी है। यहां के अवैध निर्माणों को हटाकर जमीन खाली करवाने के लिए गत माह 30 मई को नगर निगम ने रात दो बजे कॉलोनी में बुलडोजर चला दिया था। दो धार्मिक स्थल और करीब 20 मकान ध्वस्त किए थे। रविवार को शाम चार बजे तक यह कार्रवाई चली। इसके बाद तीन जून को दूसरे चरण में निगम का फिर बुलडोजर चला। इस दौरान करीब 300 तोड़े गए। तोड़फोड़ रुकवाने के लिए स्थानीय लोगों...