फरीदाबाद, सितम्बर 30 -- Faridabad News: नूंह, सरसमल। नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग मंदबुद्धि बच्चे से कुकर्म के मामले में राम प्रसाद उर्फ गंगवा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। फैसला बुधवार को सुनाया गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्चे को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया था, जहां उसके साथ कुकर्म किया। घटना के बाद परिजनों ने बच्चे से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।अतिरिक्त यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिन्जन की अदालत ने 25...