फरीदाबाद, जुलाई 29 -- Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। 30 जुलाई गुरुवार से 11 अगस्त तक जिले में संबंधित उपमंडल अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर नहीं लगा सकेगी। जिलाधीश ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पलवल जिले से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। यह भी पढ़ें- Kanwar Yatra: कांवड़ को नीचे रख दिया तो क्या करना चाहिए? पहली बार जाने वाले जान लें 6 नियम शिविर केवल दिल्ली-आ...