फरीदाबाद, अक्टूबर 24 -- Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। सेवानिवृत्ति के बाद करीब आठ साल तक भविष्य निधि पेंशन का इंतजार कर रहे अनंगपुर निवासी जगबीर सिंह को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत मिली है। आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को पेंशन का मामला निपटाने और बकाया राशि पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मानसिक परेशानी के लिए 5500 रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में 5500 रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का इंतजार सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिली पेंशन शिकायत के अनुसार, जगबीर सिंह एक दिसंबर 1989 को अर्बन इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड में चौकीदार के पद पर नियुक्त हुए...