फरीदाबाद, सितम्बर 17 -- Faridabad News: सूरजकुंड थाना क्षेत्र में 2018 के सड़क हादसे के मामले में अदालत ने ट्रक चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने हादसे के समय चालक को देखा ही नहीं था, फिर घटना के करीब सवा चार साल बाद 23 जनवरी 2023 को अदालत में उसकी पहचान कर ली। इस कारण अदालत ने गवाही को विश्वसनीय नहीं माना।

अदालत का निर्णय अदालत के मुताबिक 18 नवंबर 2018 की रात करीब दो बजे नेकीराम अपनी ग्रैंड विटारा कार से पाली-गुरुग्राम रोड से गांव सारन जा रहे थे। हनुमान मंदिर के पास आगे चल रहे ट्रक ने अचानक बिना इंडिकेटर दिए बाएं कट लिया। कार ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गई और कुछ दूरी तक घिसटती चली गई। ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग गया। शिकायतकर्ता के अनुसार टक्कर के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया था। उस समय रात के करीब...