नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी, केंद्र सरकार की नौकरियों में SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह आयु सीमा में छूट या अतिरिक्त मौके (अटेम्प्ट्स) पाने की मांग नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि EWS श्रेणी के लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वह जाति आधारित भेदभाव के बराबर नहीं हैं और उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने EWS वर्ग के कुछ लोगों द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि EWS वर्ग को उम्र और मौकों में छूट न देने की सरकार की नीति बदनीयत, मनमानी या असंवैधानिक नहीं है, फिर चाहे भले ही वह अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों को अलग-अलग...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.