इटावा औरैया, अक्टूबर 19 -- Etawah Auraiya News: सैफई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों और कर्मचारियों के बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजय सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने और मरीजों के इलाज में बाधा उत्पन्न होने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने से यदि चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान पड़ता है या मरीजों को किसी तरह की असुविधा होती है, तो संबंधित चिकित्सक या कार्मिक का सीधा उत्तरदायित्व तय करते हुए कार्रवाई होगी। यह भी पढ़ें- Etawah Auraiya News: कुलसचिव के खिलाफ भड़की फैकल्टी, मा...