इटावा औरैया, सितम्बर 22 -- Etawah Auraiya News: इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अशोक कुमार दुबे ने मारपीट व लूट के 12 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को लूट से बरी कर दिया। जबकि मारपीट का दोषी पाय । बाद में कोर्ट ने उसे परिवीक्षा पर छोड दिया। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव चकवा खुर्द निवासी रणवीर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह 25 मई 2014 को ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तभी रास्ते में गांव के ही बृजेश उर्फ उल्फत पुत्र कृष्ण मुरारी ने उसे रोक लिया और मारपीट कर उसके पास से 11200 रुपया लूट लिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे लूट के मामले में बरी कर दिया और मारपीट का दो...