इटावा औरैया, जुलाई 28 -- Etawah Auraiya News: इटावा। मारपीट कर दम्पति से जेवर व नकदी लूटने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो आरोपियों को लूट की धारा में बरी कर दिया जबकि मारपीट की धारा में छह छह महीने की सजा दी है। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि बलबीर सिंह निवासी सैफई ने चौबिया थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 2 जून 2013 को पत्नी प्रीति व बच्चे के साथ ससुराल से अपने घर आ रहा था तभी राहिन पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा की बट मारकर उसे बाइक से गिरा दिया। बाद में बाइक सवार उसकी पत्नी से चेन दो अंगूठी व 35 सौ रुपए लूट ले गए। पुलिस छानबीन करके छोटे सिंह पुत्र तिलक सिंह निवासी आलमपुर भरथना व अंकेश पुत्र विजय सिंह निवासी बसगवां को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचना के बाद पुलिस ने...