इटावा औरैया, जुलाई 25 -- Etawah Auraiya News: इटावा। एडीजे डकैती कोर्ट ने गाली गलौज व मारपीट के एक 13 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया और उसे उन्हें छह छह माह की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पांच पांच सौ रुपया के अर्थदंड से दंडित किया। चौबिया थाने में वर्ष 2013 में छोटे सिंह पुत्र तिलक सिंह निवासी आलमपुर थाना भरथना इटावा व अंकेश यादव पुत्र विजयनरायन निवासी बसगवा थाना बसरेहर के खिलाफ मारपीट गाली गलौज का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और छह छह माह की सजा व पांच पांच सौ रुपया के अर्थदंड से दंडित किया।

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