इटावा औरैया, अक्टूबर 30 -- Etawah Auraiya News: इटावा, कार्यालय संवाददाता। घर में घुसकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। घटना छह साल पहले सिविललाइन थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि एक युवक ने सिविल लाइन थाने में अपनी बहन के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उनकी बहन बीमार थी। 23 अगस्त 2020 की रात को घर के बाहर बाड़े में सो रही थी। तभी किशन पाल उर्फ गुज्जर पुत्र धर्मपाल चुपके से उसके बाड़े में घुस आया और उसने बाड़े में सो रही उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच उसका भाई बाडे़ में गया तो भाई को देखकर किशन पाल अपने कपडे छोड़कर भाग निकला। बाद में उसकी...