इटावा औरैया, अगस्त 21 -- Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने 11 को 10.10 साल की सजा सुनाई है। घटना छह साल पहले जसवंतनगर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।

घटना का विवरण अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि जसवंतनगर थाना क्षेत्र के गांव भगवान पुरा निवासी राज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके चचेरे भाई अभय सिंह के ऊपर मामूली विवाद में 29 अप्रैल 2020 को गांव के लोगों ने लाठी डंडों व सरिया से जानलेवा हमला किया था। इससे घायल हुए अभय को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अगले दिन मौत हो घई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विशम्भर सिंह, बलबीर सिंह पुत्रगण राम सिंह, धनीराम,हरिओम पुत्रगण अभिलाख सिंह ,बृजेश कुमार पुत्र विशम्भर सिंह , सुभाष उर्फ सुमेर पुत्र राम कुमार , अजय कुमार उर...