इटावा औरैया, अक्टूबर 3 -- Etawah Auraiya News: इटावा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने एक बदमाश को तीन साल की सजा सुनाई है। कार्रवाई आठ साल पहले हुई थी। ऊसराहार थानाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी नारायण हरि उर्फ डौली यादव के खिलाफ गंैगस्टर की कार्रवाई की थी। आरोप था कि वह गिरोह बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाता है। उसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हंै। पुलिस ने उसको जेल भेजा था। बाद में उसकी जमानत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई विशेष न्यायाधीश गंैगस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी के पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश मधु गुप्ता ने नारायण हरि को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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