Etawah Auraiya News: गैंगस्टर को तीन साल की सजा
इटावा औरैया, जुलाई 7 -- Etawah Auraiya News: इटावा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता ने तीन साल पुराने गैंगस्टर के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी को दोषी पाया। उसको तीन साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बसरेहर थाना पुलिस ने मनीष कुमार पुत्र बाबू लाल निवासी हिंदपुरम कालोनी पुलिस लाइन के पास मैनपुरी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। वह 18 जुलाई 2023 से जेल में बंद है। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गंैगस्टर कोर्ट में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.