इटावा औरैया, अगस्त 14 -- Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। एक किशोरी को बहला फुसलाकर घर से ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा दी है। घटना छह साल पहले कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि भरथना थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को नीलेश पुत्र तहसीलदार निवासी मटियापुर थाना चौबिया दो अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बहला फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नीलेश, उर्मिला देवीनिवासी असफ पुरा व प्रहलाद के खिलाफ मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन शादी के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद, 1.01 लाख जुर्माना बाद में पुलिस न...