इटावा औरैया, नवम्बर 3 -- Etawah Auraiya News: इटावा। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने दो लोगों को 20.20 साल की सजा सुनाई है। घटना पांच साल पहले भरथना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि भरथना क्षेत्र के एक मोहल्ला के रहने वाले एक युवक ने अपनी बेटी को ले जाकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि कांशीराम कालोनी में रहने वाले जीतू व सागर उसकी नाबालिग बेटीको बहला फुसलाकर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और किशोरी के बयानों के आधार पर पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं। साथ ही दोनों आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनो...