Etawah Auraiya News: कार्यस्थल पर उत्पीड़न को लेकर दी जानकारी
इटावा औरैया, सितम्बर 27 -- Etawah Auraiya News: महेवा। जैतपुर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर विधिक जागरूकता शिविर हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला से अभद्रता या उत्पीड़न करने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। पीड़िता निःशुल्क विधिक सहायता की हकदार है। विधिक शिविर में संजीव शर्मा, सुनील शर्मा, राजकुमार, शैलेंद्र, जय नारायण, रमेश सिंह ,अमित सिंह, पवन कुमार, कोमल सिंह, हरगोविंद मौजूद रहे
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