इटावा औरैया, अक्टूबर 23 -- Etawah Auraiya News: भरथना। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आबकारी अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को एसीजेएम की अदालत ने थाना भरथना में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त राजबहादुर को न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह भी पढ़ें- Etawah Auraiya News: अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार

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