एटा, जुलाई 21 -- Etah News: रास्ता खाली कराने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज ने तीन भाइयों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार थाना निधौली कलां के गांव रफतनगर सैंथरा निवासी भरत सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव के अभयपाल सिंह के घर के सामने से रास्ता सड़क तक जाता है जिसे अभयपाल, गोविंद, अनुज, रामप्रताप आदि ने रोक रखा था। इसको पिता ने खुलवा दिया था। इसी बात को लेकर रंजिश मानते थे। चार मई 2019 को पिता जितेन्द्र बाइक से घर से खेत पर जा रहे थे रास्ते में बाइक रोककर भूसा ढोने के लिए हरपाल को बुलाने गए गए थे।

आपराधिक घटना इसी दौरान आरो...