एटा, अक्टूबर 8 -- Etah News: क्षेत्र पंचायत मारहरा के ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा के खिलाफ दर्ज वित्तीय अनियमितताओं के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। ब्लॉक प्रमुख को पद से हटाने और तत्काल रिवकरी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई की तारीख चार नवंबर तक उन्हें पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। याची के अधिवक्ता रविद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश क्षितिज शैलेन्द्र एवं न्यायाधीश अरुण बंसल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एटा जिला प्रशासन से जबाव मांगा है। पहले जो आदेश हुए थे उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की, इसके दस्तावेज और कार्रवाई की डिटेल मांगी है।

हाईकोर्ट के सख्त निर्देश डीएम एटा को ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक पद से हटाने तथा गबन की गई राशि की तत्काल रिकवरी के आदेश दिए हैं। कहा है कि चार नवंबर को अगली...